Love Jihad बिल को मध्यप्रदेश सरकार ने दी मंजूरी, 10 साल की सजा का प्रावधान

मध्यप्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के बाद अब अपने राज्य में भी Love Jihad बिल को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इस बिल में 10 साल सजा और 25,000 का जुर्माना की बात कहीं है.
बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधेयक में किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1-5 वर्ष का कारावास और 25,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
नाबालिग, महिला, SC, ST का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 2-10 वर्ष का कारावास और 50,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
गृहमंत्री ने कहा कि विधेयक के ड्राफ्ट के मुताबिक, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जायेगा. कानून के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन देना होगा. धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा.
कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.
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