गृह मंत्रालय ने Covid 19 को लेकर जारी की नई गाइडलाइन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामले के बाद अब Covid 19 को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी किया है. यह 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा.
नए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय रूप से प्रतिबंध ला सकते हैं, लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.
इसमें कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक कर देना चाहिए.
गहन टेस्ट के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए क्वारंटीन करने की आवश्यकता है.
इसमें कहा गया कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर जिला अधिकारियों को कंटेंट जोन को चिन्हित करना होगा और उन्हें वेबसाइटों पर सूचित करना होगा.
गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने किए जाएंगे. टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
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